फसल बर्बाद होने पर बिहार सरकार करेगी भुगतान, राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों को मिलेंगे इतने रुपए, जानिए आवेदन की शर्ते

टीएनपी डेस्क(TNP DESK): बिहार सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजना शुरू की गई है.ताकि राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके और किसानों पर पड़नेवाले अतिरिक्त आर्थिक बोझ को कम किया जा सके.इन्ही योजनाओं में फसल सहायता योजना भी शामिल है. इस योजना के तहत राज्य सरकार फसल खराब या नुक्सान होने पर किसानों को आर्थिक मुआवजा देती है. इसकी खास बात यह है कि इसमे सब्जी की फसल भी शामिल किया गया है.
पढ़ें क्या है फसल सहायता योजना
बिहार सरकार की ओर से शुरू की गई फसल सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के किसानों को फसल के नुकसान के बोझ को कम करना है, यदि आप बिहार के किसान हैं और खेती करते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते है.योजना के तहत बिहार सरकार 20% तक फसल बर्बाद होने पर आपको 7500 के हिसाब से मुआवजा देती है.यदि 20% से अधिक फसल का नुकसान हुआ है तो 10000 प्रति हेक्टेयर का हिसाब से सरकार आपको मुआवजा देगी.
पढ़ें क्या है योजना की शर्तें
सरकार की ओर से योजना को लेकर कुछ जरुरी शर्तें भी रखी गई है, जिसके अनुसार इस योजना का लाभ बिहार के रैयत, गैर रैयत, अंशिक रैयत या गैर रैयत किसान उठा सकते हैं यदि आप बिहार के स्थायी निवासी हैं और आपके पास भूमी स्वामित्व प्रमाण पत्र है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.वही इसके अलावा योजना का लाभ उठाने के लिए गैर रैयत किसानों के पास वार्ड सदस्य की ओर से हस्ताक्षर किया हुआ घोषण पत्र भी होना जरूरी है.वहीं योजना का लाभ लेने के लिए किसान के फसल का पंजीकरण पहले से होना जरूरी है.
जब आप इस योजना के लिए आवेदन करेंगे तो आपके पास कुछ जरूरी कागज़ात होना बिल्कुल जरूरी है, जो इस प्रकार है-
इस तरह करें आवेदन
चलिए जान लेते है कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं. यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले सहकारिता विभाग बिहार राज्य फसल सहायता योजना की अधिकारिक वेबसाइट https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/login.aspx पर जाएं, और मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें,और फॉर्म में दी गई जानकारी को सही सही भरकर सबमिट कर दें.
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