Online Sanha- अब आप घर बैठे भी दर्ज करवा सकेंगे अपने मोबाइल चोरी की शिकायत

रांची(RANCHI)- अब तक आपको मोबाइल, दूसरे दस्तावेज और कई जरुरी कागजातों के गुम होने की स्थिति में शिकायत दर्ज करवाने के लिए थाने का चक्कर लगाना पड़ता था, कई बार तो इसके लिए भी आपको ऑफिस से छुट्टी भी लेनी पड़ती थी, लेकिन झारखंड सरकार अब इस पूरी प्रक्रिया का आसान बनाने पर विचार कर रही है, जिसके बाद आप को अनावश्यक रुप से थाने का चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और आप महज एक क्लीक पर अपनी शिकायत को नजदीकी थाने में दर्ज करवा पायेंगे.
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज करवा सकते हैं अपनी शिकायत
दरअसल सरकार की कोशिश इस पूरी प्रक्रिया को बेहद आसान बनाने की है, और इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सनहा दर्ज करवाने की सुविधा प्रदान करने की है. जिसके बाद आप चुटकियों में अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, और दूसरे सभी दस्तवाजे गुम होने की शिकायत को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज करवा सकेंगे.
हालांकि यह किसी ना किसी रुप यह सुविधा अभी है, लेकिन अभी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने के बाद आवेदन पर थाने की मुहर को अनिवार्य माना जाता था, थाने की मुहर लगने के बाद ही संबंधित विभागों के द्वारा उसकी दूसरी प्रतिलिपि देने की प्रक्रिया शुरुआत होती थी. लेकिन अब खबर यह है कि सरकार मुहर की अनिवार्यता को खत्म करने पर विचार कर रही है, और इसके बदले क्यूआर कोड जेनरेट करने पर विचार किया जा रहा है. इस क्यूआर कोड के माध्यम से संबंधित विभाग खुद ही सनहा की वैधता का सत्यापन कर सकेगा.
क्या है सनहा और एफआईआर में अन्तर
दरअसल सनहा और प्राथमिकी के बीच कुछ बुनियादी अंतर है. प्राथमिकी (एफआईआर) संज्ञेय अपराध के मामलों में दर्ज कराई जाती है जबकि सनहा (एनसीआर) असंज्ञेय अपराध के मामले में दर्ज होता है. एफआईआर पुलिस द्वारा तैयार किया हुआ दस्तावेज होता है, जिसमें अपराध की पूरी विवरणी दर्ज होती है. जबकि असंज्ञेय अपराध अर्थात मामूली अपराध जैसे मोबाइल या पर्स का गुम हो जाना. ऐसे मामलों में जब पीड़ित के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया जाता है, तो उसे सनहा (एनसीआर) कहा जाता है.
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